Old Pension Scheme- आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से लेकर के आये है पुरानी पेंशन के बारे में पूरी अपडेट, यह पुरानी पेंशन स्कीम किन किन लोगो के लिए लाघू होगी यह सब हम इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से 22 दिसम्बर 2003 से पहले जितने भी अधिकारी और कर्मचारी सरकारी सेवा में लगे है वे पुरानी पेंशन का हकदार है। इसमें आईएएस अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही पेंशन के हकदार है।
हम इस आर्टिकल के माध्यम से लेकर के आये है आपके लिए खुशखबर। अगर आप सरकारी कर्मचारी है या फिर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी एम्प्लाई है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही उपयोगी है। आपको बता दे की अब केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से 22 दिसंबर 2003 तक निकले भर्ती के विज्ञापन से नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। आप इसके लिए आवेदन 31 अगस्त 2023 तक कर सकते है।
अभी हाल ही में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार यूपी के कार्मिक विभाग ने काम शुरू कर दिया है।
कर्मचारी के वेतन से होती है 10 प्रतिशत की कटौती
आपको यह जानकारी बता दे की जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम को लाघु किया गया था। इस नई पेंशन स्किम को लाघु करने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को हटा दिया था।
अब आपको नई पेंशन स्कीम के लिए बताए तो नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती की जाती है। पिछले कुछ समय से राज्यो और केंद्र में पुरानी पेंशन को लाघु करने की मांग जोर से चल रही है। काफी लोग मांग कर रहे हे की पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लाघु किया जाए।
पुरानी पेंशन की बात करे तो पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है जबकि नई पेंशन में जीपीएफ की सुविधा नही है।
अब केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा एक पत्र भेजा गया है जो की सरकारी कर्मचारियो को काफी राहत देने वाला है।
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यूपी का कार्मिक विभाग संबंधित विभागों को भेज रहा पत्र
यूपी के कार्मिक विभाग द्वारा एक अहम कदम उठाया जा रहा है। यूपी के कार्मिक विभाग द्वारा पत्र की कॉपी को सरकार के संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है।
कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अकॉर्डिंग इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारी शामिल नही होंगे इस पत्र को कॉपी को यूपी के कार्मिक विभाग द्वारा सरकार के संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है।
अगर जो भी इसके दायरे में आ रहा है उनको सरकार 31 अगस्त 2023 तक विकल्प चुनने का ऑप्शन देगी, इच्छुक व्यक्ति किसी भी प्रकार के विकल्प को चुन सकते है।
कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं।
इसलिए 2003 तक के विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर विचार किया गया है।
बता दे की सरकार की तरफ से विकल्प दिए गए है की यदि कोई पुरानी पेंशन को अपनाना चाहता है तो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प को सलेक्ट कर ले और यदि कोई नई पेंशन स्किम को अपनाना चाहता है तो वे इस विकल्प को सेलेक्ट कर लें।
ध्यान रहे की यदि कोई निर्धारित तिथि तक पुरानी पेंशन स्किम को सलेक्ट नही करते हे तो स्वतः उनके लिए नई पेंशन स्कीम लाघु कर दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को चुनता है तो उन्हें 31 अक्टूम्बर 2023 तक आदेश जारी करके पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया जाएगा।