पीएम फसल बीमा योजना राशि– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा राशि दी जाती है। जिन किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हुआ उन किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत बिमा राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी ख़राब या नष्ट हुई फसल पर सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। अब सभी किसान जिन्होंने अपनी फसल के लिए बिमा करवा रखा है उन्हें फसल बीमा योजना की राशि प्राप्त होने का इंतजार है। जो की सरकार द्वारा अब जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आइये जानते है पीएम फसल बीमा योजना के बारे में पूरी डिटेल और अभी हाल ही में सरकार ने क्या निर्देश दिए यह भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले है। आप हमारे साथ इस आर्टिकल के माध्यम से अंत तक जरूर जुड़े रहे।
फसल बिमा योजना राशि का वितरण
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके अंतर्गत फसल के खराब होने पर बिमा किया जाता है।
इस वर्ष रबी में काफी बारिश हुए जिससे की किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुँचा। इसी के साथ खरीफ फसलों में भी अधिक मात्रा में वर्षा, जो भराव के कारण फसलों में नुकसान देखने को मिला। ऐसे में किसानों को काफी दुःख हुआ और इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की मदद की जाएगी।
बता दे की जिन-जिन किसानो की फसल को नुकसान पहुँचा उसके बाद किसानों ने अपनी फसल का बिमा करवाया उन किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने बिमा कम्पनियो को निर्देश दिए की पात्र किसानों को आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर पीएम फसल बीमा की राशि प्रदान की जाए।
खरीफ सीजन में फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को उनकी फसल बीमा राशि उपलब्ध कराने के लिए कृषि मंत्री ने हेड अधिकारियो और बिमा कम्पनियो के साथ बैठक की। तीन बिमा कम्पनियो के साथ बैठक कर मुआवजे की समीक्षा की गई।
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समय पर बीमा राशि नहीं देने पर देना होगा 10 फ़ीसदी ब्याज
बता दे की कृषि मंत्री जेपी दयाल ने सभी इंसयोरेंस कम्पनियो को निर्देश दे दिए है कि वे 10 दिनों के अंदर अंदर किसानों तक फसल बीमा राशि वितरित कर दे। चूँकि सरकार ने सभी बिमा कम्पनियो को सब्सिडी जारी करके दे दी है।
इसीलिए अब इन्स्योरेन्स कम्पनियो को मुआवजा की राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करानी होगी अन्यथा बिमा कम्पनियो पर 10 फीसदी ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा। अब बिमा कम्पनियो को 10 दिन में बिमा राशि किसानों तक पहुंचानी होगी नही तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी फसल के खराब होने से समय पर मुआवजा मिल जाना चाहिए नही तो किसान बिल्कुल टूट जाता है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के खराब होने से बहुत कुछ सहन करना पड़ता है ऐसे में यदि उनको मुआवजा राशि समय पर उपलब्ध न हो तो उन्हें काफी दुःख होगा।