निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना 2023– केंद्र सरकार और राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए अनेक योजनाओ का संचालन करती रहती है।
गरीब वर्ग के लोगो को इन योजनाओ से अधिक से अधिक लाभ मिल सके यही मुख्य उद्देश्य रहता है। ऐसी ही एक योजना जिसका नाम निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना जो की राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
इसके अंतर्गत दिहाड़ी पर निर्माण कार्य करने वाले श्रमिको को आवास बनाने हेतु सरकार 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। असंगठित क्षेत्र में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिको के लिए सरकार ने अनेक योजनाओ का संचालन किया है।
सरकार ऐसे कमजोर वर्ग के लोगो को आर्थिक सहायता देने के लिए हर प्रकार का प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में श्रमिको की आवास समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना 2023 की शुरुआत की है।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना को राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की आवास योजना के साथ सुचारू रूप से लाघू कर चुकी है।
आइए जानते है इस योजना की पूरी डिटेल। निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत कोन पात्र व्यक्ति होगा। इस योजना के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे।
हम आपको इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हमारे इस लेख के माध्यम से देने वाले है तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना हाईलाइट
योजना का नाम | निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना |
योजना शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | गरीब/श्रमिक मजदूर |
आर्थिक अनुदान राशि | 1.5 लाख रुपए |
योजना सम्बंधित विभाग | श्रम विभाग राजस्थान |
हेल्पलाइन नम्बर | 0141-2450793 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://labour.rajasthan.gov.in/ |
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना उद्देश्य और लाभ
- निर्माण श्रमिको के कच्चे मकान होने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसीलिए सरकार द्वारा इस तरह की योजना चलाकर गरीब निर्माण श्रमिको को पक्के मकान के लिए अनुदान की राशि दी जाती है।
- राजस्थान सरकार निर्माण श्रमिको की रोजमर्रा की ज़िन्दगी में आवश्यक चीजो को प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन कर अनुदान की राशि प्रदान करती रहती है।
- अधिकांश निर्माण श्रमिको के पास पक्के मकान नही रहते है जिसकी वजह से हर मौसम में काफी समस्या आती रहती है इसीलिए पक्के मकान बनाने के लिए राजस्थान सरकार 1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता देगी।
- इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दे की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन श्रमिको को पंचायत समिति या ग्राम पंचायत की ओर से पटा उपलब्ध करवाया गया उन श्रमिको को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- जिन भी श्रमिको का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंजीकरण नही हुआ है उन श्रमिको को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लिए पात्रता और मापदंड
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लिए पात्रता और मापदंड निम्न प्रकार से हे-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है
- आवेदक का नाम श्रम विभाग में 1 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होना चाहिए
- यदि इस योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक के पास स्वयं का भूखंड हे तो उसके पंजीकृत2 दस्तावेज होने चाहिए
- निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत वैसे तो सभी निर्माण श्रमिको को लाभ दिया जाएगा पर पहली प्राथमिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, पालनहार योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार और 2 बेटियों वाले श्रमिको को दी जाएगी।
- यदि आवेदक इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वो पहले से इस प्रकार की योजना का लाभ नही लिया हो और आवेदक पर किसी बैंक या वितीय संस्था का कर्ज न हो।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए –
- आवेदक का अपना आधार कार्ड
- राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक के पास अपनी बैंक पास बुक
- परिवार का जन आधार कार्ड
- आवेदक का BPL कार्ड
- अनुसूचित जाती या अनुसूचित जाती का प्रमाण पत्र
- आवेदक की 2 पुत्रियां होने पर प्रमाण पत्र
- आवेदक का पालनहार योजना का प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- स्वामित्व प्लाट के दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना आवेदन हेतु मापदंड
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत जो भी पात्र व्यक्ति हे उसके लिए निम्न मापदंड होंगे –
- भूखण्ड आवेदक या आवेदक की पत्नी के नाम से होनी चाहिए
- आवेदक के भूखण्ड पर कोई विवाद न हो रहा हो
- नागरिक मण्डल में पंजीकृत कम से कम 1 वर्ष पहले होना जरूरी है
- पक्के मकान के लिए जो भी अनुमानित लागत लगती हे इसके लिए नगरपालिका से प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है
- यदि परिवार का कोई भी सदस्य पहले से ही लाभ ले चुका हो तो परिवार के अन्य सदस्य को लाभ नही दिया जाएगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्न स्टेपो को फॉलो करना होगा। स्टेप बाय स्टेप आप अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हो-
- आवेदक को सबसे पहले श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in को विजिट करना होगा।
- अब आप इसके होम पेज पर पहुँच जाएंगे
- यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा
- इस आवेदक फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- अब आपको आवश्यक सभी दस्तावेजो को अपलोड करना होगा ।
- अब आपको राजस्थान श्रमिक विभाग से सम्पर्क करना है और आपका फॉर्म सबमिट करवा देना है।
- आवेदक के फॉर्म को राजस्थान श्रमिक विभाग के अधिकारी द्वारा चेक किया जाएगा
- श्रमिक विभाग द्वारा तब निरीक्षण किया जाएगा जब आवेदन फॉर्म सही पाया गया हो और विभाग के अधिकारियो द्वारा प्रत्यक्ष में आवेदक की जानकारी को चेक कर लिया हो।
- निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने पर आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना सम्पर्क सूत्र
किसी भी आवास योजना से संम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नम्बर –
0141-2450793, 0141-2222961/ 0141-2222861/ 0141–2220334
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना Important Links
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निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना FAQs
Q1. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना क्या है ?
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान के दिहाड़ी मजदूरो जिनके कच्चे मकान हे उन्हें सरकार पक्का मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए तक सहायता राशि देती है। यह लाभ उन्ही मजदूरों को मिल पायेगा जो की दी गई आवश्यक मापदंडों और पात्रता को पूरा करते हो।
Q2. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में कोन आवेदन कर सकते है ?
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत वे सभी मजदूर लाभ ले सकते हे जो की आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है। उन्हें पक्के मकान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा डेढ़ लाख तक दिया जाता है।
जॉब कार्ड हैं तो इन योजनाओं का लाभ अवश्य लें
- श्रमिक विभाग छात्रवृत्ति योजना से मिलेगी ₹35000 की छात्रवृत्ति
- राजस्थान शुभ शक्ति योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
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